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नाबालिग से छेड़खानी, आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, अकोला। बार्शिटाकली पुलिस थानांतर्गत नाबालिग बालिका को रास्ते में राेक कर उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दाखिल अपराध में आरोपी निलेश भिमराव हिवराले (35) पर विद्यमान विशेष जिला न्यायाधीश श्री.वी.डी.पिंपलकर के न्यायालय में दोषारोप पत्र रखा गया था। पीडिता के पिता ने 9–8–2014 को इस मामले में शिकायत दी थी। प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से 6 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 354 अ में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह कैद, धारा 506 (2) के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रूपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की कैद, पोक्सो कानून की धारा 11–12 में 3 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न भरने पर 3 माह की कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं आरोपी को एक साथ भुगतनी होगी (अधिकतम सजा 7 साल) जुर्माने की कुल राशि 15000 आरोपी से वसूल होने पर आधी राशि पीडिता व अाधी राशि शासन को जमा करने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। आरोपी सैनिक के रूप में कार्यरत है। इसका लाभ उठाते हुए उसने 2014 से यह मामला प्रलंबित रखने का प्रयास किया। बडे प्रयासों के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और मामले का निपटारा हुआ। आरोपी सेना दल में होने से उससे अधिक जिम्मेदारी का बर्ताव अपेक्षित था यह टिप्पणी विशेष न्यायालय ने की है। एएसआई जगदीश श्रीराम जायभाये ने इस मामले की जांच की। सरकार पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता श्रीमती मंगला पांडे व अधिवक्ता किरण खोत ने दलील रखी। हेका प्रदीप पिंजरकर व सीएमएस के प्रवीण पाटील ने पैरवी अधिकारी के रूप में सहयोग किया।
Created On :   25 March 2022 6:05 PM IST