नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास

Minor teenager molested, accused gets 3 years rigorous imprisonment
नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास
अकोला नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला। नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़, उसे भयग्रस्त करना तथा अभद्र बर्ताव करने के आरोप में दोषी करार देते हुए वि.अतिरिक्त सह जिला व सत्र न्यायाधीश श्री.एस.पी.गोगरकर के न्यायालय ने आरोपी विशाल उर्फ कल्लू शेषराव उमाले (29) को धारा 354, 354–ड व पोक्सा कानून की धारा 11,12 के तहत 3 साल सश्रम कारावास तथा 5 हजार आर्थिक जुर्माना, जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त 6 माह की कैद की सजा सुनाई। सोमवार 13 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। घटना इस तरह है कि शिकायत कर्ता पीडिता 21–08–2019 को सायंकाल 6.30 बजे के दौरान शिवनी में टाइपिंग क्लास से अपने घर वापस जा रही थी इस दौरान पीडिता के पिता की पहचान वाला आरोपी विशाल उर्फ कल्लू उमाले पीडिता के सामने आया और उससे बात करने लगा। उसका पिछा कर उसके साथ अभद्र बर्ताव किया। इस तरह की शिकायत एमआईडीसी पुलिस थाने में दर्ज कराने के बाद धारा 354,354 ड, पोक्साे कानून की धारा 11,12 के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया गया। पड़ताल के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ दोषारोप पत्र दाखिल किया गया। गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को विविध धाराओं में 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से अपराध साबित करने के लिए कुल 6 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। सरकार पक्ष के साक्ष्य ग्राह्य मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई। मामले में अतिरिकत सरकारी वकील शाम खोटरे ने सरकार का पक्ष रखा। पैरवी अधिकारी के रूप में एलपीसी अनुराधा महल्ले व सोनू आडे ने कामकाज देखा।

Created On :   14 Jun 2022 6:24 PM IST

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