अधेड़ दुष्कर्मी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क, सतना। दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पाक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज शिल्पा तिवारी की कोर्ट ने आरोपी राजकुमार सिंह पिता राममिलन सिंह निवासी लौलाछ थाना कोटर पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति जैन ने पक्ष रखा। सहायक पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि 8 अपै्रल 2016 को दिन के करीब डेढ़ बजे वह अपने जीजा के नवनिर्मित मकान में थी। आरोपी वहां ठेके से काम कर रहा था। आरोपी ने पीने के लिए पानी मांगा, जैसे ही वह पानी देने गई तो आरोपी ने हाथ पकड़कर निर्माणाधीन मकान के कमरे में खींच कर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पीडि़ता ने अपने दीदी-जीजा को दी और कोटर थाने में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया। थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार बाद-विवेचना आरोप पत्र विशेष अदालत में पेश किया। कोर्ट ने दुष्कर्म का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   22 July 2022 5:01 PM IST