मेडिकल को फिलहाल नहीं मिलेगा स्थाई डीन, प्रक्रिया निरस्त

Medical will not get permanent dean for now, process canceled
मेडिकल को फिलहाल नहीं मिलेगा स्थाई डीन, प्रक्रिया निरस्त
नियमों में बदलाव के चलते कमिश्नर ने रद्द की प्रक्रिया मेडिकल को फिलहाल नहीं मिलेगा स्थाई डीन, प्रक्रिया निरस्त

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता पद के लिए चल रही चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त कर दी गई है, जिसके बाद फिलहाल मेडिकल कॉलेज को स्थाई डीन मिलने की संभावना पर विराम लग गया है। प्रक्रिया को निरस्त करने के पीछे नए नियमों का हवाला दिया गया है। इस संबंध में संभागीय कमिश्नर द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। बता दें कि मार्च से चल रही चयन प्रक्रिया में गत माह तक कई बार बदलाव होते रहे। जैसे-तैसे 6 माह बाद स्थाई डीन की नियुक्ति के लिए 21 नवंबर को साक्षात्कार रखे गए, लेकिन साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया। साक्षात्कार के लिए 6 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। प्रक्रिया के इस तरह निरस्त होने से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। 

बार-बार होता रहा संशोधन 

संभागीय कमिश्नर कार्यालय द्वारा इसी वर्ष मार्च में अधिष्ठाता पद की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन करीब एक माह बाद इसमें संशोधन कर दोबारा विज्ञप्ति जारी की गई और फिर कुछ दिनों बाद ही फिर से संशोधन कर तीसरी बार विज्ञप्ति जारी की गई। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर तब विवाद की स्थिति बनी थी और बार-बार अहर्ता में बदलाव किए जाने को लेकर एक सीनियर प्रोफेसर ने संभागायुक्त एवं अधिष्ठाता से इसकी शिकायत भी की थी, हालाँकि उसके बाद पूरी प्रक्रिया ठंडे बस्ते में डाल दी गई और तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. पीके कसार के अप्रैल माह में सेवानिवृत्त होने के बाद डीन का प्रभार डॉ. गीता गुइन को दे दिया गया। 

इस कारण से निरस्त हुई प्रक्रिया 

कमिश्नर द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मार्च में डीन पद के लिए जारी हुआ विज्ञापन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र जनवरी 2018 के द्वारा जारी आदर्श सेवा नियम के अनुपालन में जारी किया गया था, जिसमें अधिष्ठाता के पद को पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने का प्रावधान था, लेकिन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2022 में जारी परिपत्र में मप्र स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018 के नियम 3(ग) के अंतर्गत शैक्षणिक संवर्ग की नवीन अनूसूचियाँ जारी की गई हैं, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता का पद मात्र पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान किया गया है। 

Created On :   23 Dec 2022 8:10 AM GMT

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