सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न करने पर मेडिकल दुकान सील

Medical shop sealed for not following social distancing
सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न करने पर मेडिकल दुकान सील
सोशल डिस्टैंसिंग का पालन न करने पर मेडिकल दुकान सील


डिजिटल डेस्क सीधी। सोशल डिस्टैंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर पटेल पुल स्थित सम्भवी मेडिकल स्टोर को उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपदबनास नीलाम्बर मिश्रा के नेतृत्व में सील कर दिया गया है। इस अवसर पर तहसीलदार गोपद बनास लक्ष्मीकान्त मिश्रा सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सीधी द्वारा 14 अप्रैल तक संपूर्ण सीधी जिले को लाक डाउन घोषित किया गया है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कुछ शिथिलताएँ भी प्रदान की गयी हैं। जिनमें मेडिकल स्टोर, किराना दुकानें, फल एवं सब्ज़ी की दुकानें आदि सम्मिलित हैं। लेकिन उक्त दुकानों को भी सोशल डिस्टैंसिंग के मानकों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। जैसे दुकान में किसी भी समय केवल 2 व्यक्ति विक्रेता उपस्थित रहेंगे तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं के मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित की जायेगी। उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने वायरस की रोकथाम के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लाक डाउन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएँ तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

Created On :   31 March 2020 10:39 PM IST

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