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मैकेनिकल इंजीनियर बेच रहा नशीला कफ सिरप, नहीं मिली जमानत
डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला अदालत ने नशीले कफ सिरप बेचने के मामले में मैकेनिकल इंजीनियर अभिषेक तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विक्रम भार्गव ने कहा कि आरोपी द्वारा नशीला कफ सिरप बेचकर युवाओं को नशे की लत लगाने का अपराध किया जा रहा है। इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
अभियोजन के अनुसार 12 जून 2021 को पुलिस ने संजीवनी नगर गेट के समीप कार क्रमांक एमपी-20-सीएफ- 7124 की तलाशी ली। कार में प्रिन्स अवस्थी और अभिषेक तिवारी बैठे मिले। तलाशी में कार से 28 शीशी नशीला कफ सिरप बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 और मप्र ड्रग कंट्रोल अधिनियम की धारा 5 और 13 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। अभिषेक तिवारी की ओर से दायर आवेदन में दलील दी गई कि उसे झूठा फँसाया गया है। एजीपी अनिल तिवारी ने कहा कि आरोपी मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी समाज में नशे का जहर फैला रहा है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है।
Created On :   17 Jun 2021 10:20 PM IST