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मन्दसौर: कानून एवं व्यवस्था को लेकर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, मन्दसौर। मन्दसौर अति जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर कलेक्टर श्री बी.एल.कोचले ने आगामी त्यौहारों, विभिन्न धर्मों के धार्मिक एवं सामाजिक पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए एवं नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार से बचने, सामुहिकता कम करने, आम जन के स्वास्थ्य एवं लोकहितों को दृष्टिगत रखते हुए आयोजनो के दौरान साम्प्रदायिक सौहर्द व कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे इसलिए मंदसौर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मंदसौर जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये है। धारा 144(1) के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के तहत मंदसौर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी धार्मिक जुलूस या रैली, चल समारोह नहीं निकाला जावेगा। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो, साथ ही उपासना स्थलों पर मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर मंदसौर जिले में किसी भी स्थल पर किसी भी प्रकार के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन रैली या बंद का आयोजन नहीं कर सकेगा तथा आगामी त्यौहारों/पर्वों के दौरान धार्मिक स्थलों पर गुलाब फेंकना एवं अशोभनीय नारेबाजी करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। फेसबुक, व्हाट्स अप, ट्वीटर आदि सोशल मिडिया साईटस पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं डाली जावेगी। न ही ऐसी सामग्री पर कमेंट्स/क्रास कमेंटस/फारवर्ड किये जायेंगे जिसके कारण समाज में वैमनस्यता के संचार की आशंका हो। विभिन्न मोबाईल कम्पनियों द्वारा बिना प्रर्याप्त वैधानिक दस्तावेजों के सिम वितरित नहीं की जाएगी। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापरिक प्रतिष्ठान के मालिक/प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराये पर नहीं देंगे जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नही कर देते। जिले के समस्त होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों/प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों/प्रबंधकों द्वारा उनके यहां नियोजित कर्मचारिगण, नौकर, चौकिदार, सुरक्षा गार्ड आदि के निवासी स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे। जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्यो, चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो के ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थाई अथवा (अस्थाई कर्मचारी को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गए श्रमिकों/मजदूरों) को काम पर रखने के पूर्व इनकी संपूर्ण जानकारी स्थाई पते सहित संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत की जाएगी। आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली जीएगी। त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान अस्त्र-शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शनों पर प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र में स्थित दुाकन संचालाकों/प्रबंधकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने एवं ग्राहकों से उपयोग के लिए सेनेटाईजर की उपलब्धता रखें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे ऐसा नहीं करने पर संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और इसकी तामिल प्रत्येक व्यक्ति पर सम्यकरूपेण करना और उसकी सुनवाई संभव नहीं है, अत: दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।
Created On :   31 Dec 2020 4:17 PM IST