शादी का झांसा देकर प्रेमी बना रहा था हवस का शिकार, फिर दूसरी लड़की से कर ली शादी

Man raping a girl 4 year by promising marriage,case registered
शादी का झांसा देकर प्रेमी बना रहा था हवस का शिकार, फिर दूसरी लड़की से कर ली शादी
शादी का झांसा देकर प्रेमी बना रहा था हवस का शिकार, फिर दूसरी लड़की से कर ली शादी

डिजिटल डेस्क, सतना। चौबीस वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर 4 साल तक हवस का शिकार करने के बाद धोखेबाज प्रेमी ने परिवार की सहमति से कहीं और विवाह कर लिया, जिससे आहत युवती ने पन्ना जिले के पवई थाने में शिकायत की तो शून्य पर कायमी कर केस डायरी सिटी कोतवाली भेज दी गई। इस संबंध में टीआई विद्याधर पांडेय ने बताया कि मुकेश पटेल पुत्र प्रीतम पटेल निवासी उमराव जिला दमोह का आना-जाना युवती के गांव में था, जहां उनकी जान-पहचान हो गई थी। तब आरोपी ने शादी का झांसा दिया और उसे भगाकर वर्ष 2014 में सतना ले आया, जहां रामवन में वरमाला डालकर शादी करने के बाद मुख्त्यारगंज में किराए का कमरा लेकर रहने लगा। वह काम के सिलसिले में बाहर चला जाता था, लेकिन समय-समय पर युवती को खर्चे के लिए रूपए भेजता रहता था।

तोड़ दिए पीड़िता से सारे संबंध
4 साल तक इसी तरह चलता रहा और फिर 31 दिसम्बर 2018 को आरोपी ने पीड़िता से सारे संबंध तोड़ लिए, जिससे परेशान होकर पीडि़ता उसकी तलाश में भटकने लगी। हाल ही में पता चला कि मुकेश ने कहीं और शादी कर ली है, तब परेशान युवती ने पन्ना के पवई थाने में आवेदन दिया तो पुलिस ने धारा 376, 420 आईपीसी के तहत कायमी कर आगे की कार्रवाई के लिए डायरी सतना भेज दी, जिस पर कोतवाली पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।

जालसाज जमानतदारों को जेल
द्वितीय अपर सत्र अदालत ने फर्जी ऋणपुस्तिका पेश कर जमानत लेने वाले 2 जालसाजों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश केएम अहमद की अदालत ने आरोपियों पर 15-15 सौ रूपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी गिरजेश पांडेय ने बताया कि 22 अगस्त 2015 को सिविल लाइन थाने के उपनिरीक्षक टीपी सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आसिफ अब्दुल्ला की न्यायालय से एक मेमो प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर उपनिरीक्षक ने प्रकरण दर्ज किया। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दीपक चतुर्वेदी के मामले में आरोपी सतीष उर्फ कल्लू तिवारी की जमानत के लिए ऋणपुस्तिका पेश किया। ऋणपुस्तिका वीरेन्द्र चौधरी के नाम की थी, जिसकी जांच कराए जाने पर तहसीलदार ने रिपोर्ट पेश किया कि ऋणपुस्तिका जाली है। कोर्ट के मेमो के आधार पर उपनिरीक्षक ने आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 193, 465, 466, 467, 468, 471 और 120बी का प्रकरण दर्ज कियिा। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 471 और 417 का आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी वीरेन्द्र चौधरी पिता रामहित चौधरी निवासी कृपालपुर और राकेश पांडेय उर्फ छोटू पिता लालमणि पांडेय निवासी गढिय़ा टोला को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   2 Jun 2019 5:05 PM IST

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