उर्वरक आवंटन की गलत अनुशंसा पर मैहर एसडीओपी निलंबित
डिजिटल डेस्क, सतना। उर्वरक गुण नियंत्रण से सम्बंधित दायित्वों की अवहेलना और 21 सदस्यीय निजी रासायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति को उर्वरक प्रदाय करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर से प्रावधानों के विपरीत अनुशंसा किए जाने के आरोपों के तहत डीडीए केसी अहिरवार ने वरिष्ठ विकास अधिकारी केपी पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरएईओ विनोद कुमार निगम को मैहर के एसएडीओ का प्रभार सौंपा गया है।
निलंबन आदेश में डीडीए द्वारा बताया गया है कि मां शारदा रासायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मैहर द्वारा एक अपै्रल 2021 से 26 जनवरी 2022 तक राज्य सहकारी विपणन संघ के डबललॉक के क्रय-विक्रय से सम्बंधित प्रतिवेदन एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन वांक्षित रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए जाने पर करीब एक माह पहले 8 जून को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद एसडीओ द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में कीटनाशक नमूनों के लक्ष्य की क्षतिपूर्ति नहीं करने, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में रुचि न लेने पर विभाग की ग्रेडिंग में भी विपरीत असर पड़ा है। लिहाजा डीडीए अहिरवार ने एसएडीओ केपी पांडेय को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Created On :   5 July 2022 11:53 AM IST