ज्यादती के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
कटनी ज्यादती के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

डिजिटल डेस्क,कटनी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचरण निवारण अधिनियम ने ज्यादती के आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। पैरवी लोक अभियोजक जियालाल चौधरी ने की। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि 19 मई 2021 को 26 वर्षीय विवाहिता महिला घर से बाहर निस्तार के लिए गई हुई थी उसी समय आरोपी राजाबाबू उर्फ राजा साहनी (26) निवासी ग्राम टैगरारी थाना शिवायपट्टी जिला मुजफ्फरपुर बिहार हाल निवास राजस्थान फैक्ट्री चाका बायपास कुठला ने महिला को अकेली पाकर ज्यादती की।

जिसकी शिकायत महिला ने संबंधित थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने एससी/एसटी एवं 376(1) के तहत मामला दर्ज करते हुए मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर चालान न्यायालय में पेश किया। धारा 376(1) के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के जुर्माने से अधिरोपित किया है। एससी/एसटी प्रकरण में आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। राशि नहीं चुकाये जाने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

 

Created On :   4 Feb 2023 5:32 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story