पति को मौत की नींद सुलाने वाली पत्नी को उम्र कैद

Life imprisonment to wife who put her husband to death
 पति को मौत की नींद सुलाने वाली पत्नी को उम्र कैद
10 हजार रुपए का जुर्माना   पति को मौत की नींद सुलाने वाली पत्नी को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क सतना। सोते हुए पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली हत्यारी पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। नागौद के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश भगवानदास राठौर की अदालत ने हत्या के अपराध में आरोपिया पत्नी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा न किए जाने पर अतिरिक्त 6 माह के कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से एजीपी राजेश मिश्रा और एडीपीओ विनोद सिंह ने पक्ष रखा। 
ये है मामला ——
गोबरांवकला स्थित घर में 1 जुलाई 2019 को राजकुमार उर्फ राजू चौधरी की लाश घर के पलंग पर पाई गई। भाई के मृत्यु की सूचना देते हुए भइयालाल ने अपने पिता गोरेलाल चौधरी से बताया कि राजू की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। घटना की सूचना पर उचेहरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया। जांच के दौरान हत्या के साक्ष्य पाए जाने पर भादवि की धारा 302 का प्रकरण दर्ज कर आरोपिया को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद मामले का आरोप पत्र विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपिया पत्नी संगीता उर्फ पिंकी चौधरी निवासी गोबरांवकला थाना उचेहरा को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

Created On :   30 Oct 2021 3:53 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story