नाबालिग के यौन शोषण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment to accused in sexual abuse case of minor
नाबालिग के यौन शोषण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
अकोला नाबालिग के यौन शोषण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, अकोला। एमआईडीसी पुलिस थानांतर्गत दाखिल नाबालिग का यौन शोषण कर उसे गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी क्रीडा प्रशिक्षक को विद्यमान अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय) श्री वी.डी.पिंपलकर के न्यायालय ने धारा 376 (2) (एन) व पोक्सो कानून की धारा 3–4–5 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी आरोपी ने अन्य एक किशोरी से छेड़छाड की इस प्रकरण में भी धारा 354 में 5 वर्ष कारावास, धारा 506 में 2 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। विविध धाराओं के तहत आरोपी को 310000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी से जुर्माना वसूल होने पर इसकी आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं। आरोपी ने जुर्माना यदि अदा नहीं किया तो उसे अतिरिक्त 6 माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी नाबालिग क्रीडा प्रशिक्षु लडकी का यौन शोषण कर रहा था। वह उसे टीम से निकालने की धमकी देकर यह कृत्य करता था। दौरान पीड़िता गर्भवती होने की जानकारी सामने आयी। 30–7–2018 को पीडिता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तथा पूरी जानकारी दी। पीडिता के बयान, साक्ष्य अन्य एक पीडिता की छेड़छाड़ की शिकायत, अन्य साक्ष्य व सबूत, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ दर्ज आरोप साबीत हो गए। सरकार की ओर से कुल 9 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। पीएसआई संजय कोरवे ने इस प्रकरण की जांच कर न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार की ओर से सहायक सरकारी अधिवक्ता श्रीमती मंगला पांडे व सरकारी अधिवक्ता किरण खोत ने पक्ष रखा। एलपीसी अनुराधा महल्ले, सीएमएस के प्रवीण पाटील ने पैरवी अधिकारी के रूप में कामकाज देखा। 

Created On :   20 March 2022 5:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story