पत्नी और साली के हत्यारे को आजीवन कारावास

Life imprisonment for wife and sister-in-laws killer
 पत्नी और साली के हत्यारे को आजीवन कारावास
पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था   पत्नी और साली के हत्यारे को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क कटनी। कुठला थाना क्षेत्र के खरखरी में पत्नी और सालु की हत्या के मामले में नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला कटनी ने आरोपी जगदीश उर्फ जग्गू् चौधरी को आजीवन कारावास के जुर्माने से दण्डित किया है। घटना के विवरण के अनुसार आरोपी जगदीश उर्फ जग्गू् चौधरी जो कि अपनी पत्नी पर अवैध संबंध का शक करता था, दिनांक 07/03/2017 को साली कविता चौधरी अपनी बहिन के घर आई थी, कविता द्वारा बहिन को मायके ले जाने की बात की, आरोपी द्वारा अपनी पत्नी एवं साली को जंगल से लकडी काटने का बहाना करके (घटना स्थल ग्राम खरखरी टिकरा टोला का पहाड जंगल) दोनों को साथ ले गया तथा मौका पाकर कुल्हाडी से अपनी साली कविता एवं पत्नी रोशनी के सिर पर प्रहार कर हत्या कर दिया एवं दोनों शवों को झाडियों में फेंक कर छिपा दिया।  नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा साक्ष्य एवं तर्क से सहमति जताते हुए आरोपी जगदीश उर्फ जग्गा चौधरी उम्र 26 साल निवासी खरहरी नंबर 01 टिकरी मोहल्?ला थाना कुठला कटनी को आजीवन कारावास से दोषसिद्ध किया। 
आरोपी को धारा 302 भादवि (2 काउंट) के लिए दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं 200 रूपये अर्थदण्डि से दण्डित किया गया एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

Created On :   1 Sept 2021 2:58 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story