दंपती की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। परासिया के पगारा में दंपती की निर्मम हत्या और लूट की वारदात की वारदात सामने आई थी। हत्या का आरोपी दंपती का रिश्तेदार था। हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र शर्मा ने दोषी करार दिया है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
उपसंचालक अभियोजन जीके हलदार और जिला अभियोजन अधिकारी समीर पाठक ने बताया कि २ अप्रैल २०२१ को पगारा निवासी अटल सिंह और उसकी पत्नी मंगलीबाई का शव उनके घर पर मिला था। दंपती की हत्या कर आरोपी सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका मंगलीबाई की बहन के बेटे राफा निवासी मनीष उर्फ बबलू पिता पतिराम उईके को गिरफ्तार किया था। प्रकरण की जांच टीआई सुमेर सिंह जगेत द्वारा की गई थी। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
इन धाराओं में सुनाई सजा-
धारा सजा अर्थदंड
धारा ३०२ आजीवन कारावास एक हजार रुपए
धारा ३९४ आजीवन कारावास एक हजार रुपए
धारा ४४९ आजीवन कारावास एक हजार रुपए
Created On :   21 July 2022 4:27 PM IST