नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास 

Life imprisonment for the accused of molesting a minor
नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास 
जमानत के बाद फरार हो गया था आरोपी नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास 

डिजिटल डेस्क कटनी । न्यायालय से जमानत के बाद दुराचार का आरोपी पेश नहीं हो रहा है। आरोपी पर दोष सिद्ध हो चुका था और सजा पर फैसला सुनाया जाना था लेकिन आरोपी फरार था। जिस पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कटनी के न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। न्यायालय के अरेस्ट वारंट पर बरही पुलिस ने आरोपी रतन बर्मन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी का जेल दाखिला कराया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्वेता गोयल ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रतन बर्मन को धारा 363, 366, 376 आईपीसी एवं पाक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कारावास सहित क्रमश: तीन एवं दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश पारित किया। बरही थाना प्रभारी के अनुसार खितौली पुलिस चौकी के एक गांव में वर्ष 2017 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर पड़ोस में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। वह पीडि़ता को भगाकर नौरोजाबाद ले गया था।  वहां आरोपी ने पीडि़ता का शारीरिक शोषण किया। आरोपी के चंगुल से छूटकर आई पीडि़ता ने परिजनों को आपबीती सुनाई और थाने पहुुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीडि़ता की शिकायत पर बरही थाना में 363, 366, 376 आईपीसी एवं पाक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी कुछ समय जेल में निरुद्ध रहा। उसके बाद न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया था पर जमानत के बाद वही पेशी में नहीं जाता था। जिस पर विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
 

Created On :   29 Oct 2021 4:43 PM IST

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