नाबालिग का अपहरण व दुष्कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for the accused of kidnapping and abusing adult
नाबालिग का अपहरण व दुष्कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास
शहडोल नाबालिग का अपहरण व दुष्कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क,शहडोल। नाबालिग का अपहरण व दुष्कृत्य के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल ने सोमवार को आरोपी श्रवण सिंह उर्फ सरमन पिता- रामपाल सिंह निवासी भरूहा थाना जैतपुर को धारा 376 (3) भादवि में आजीवन कारावास, धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।     
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 4 अगस्त 2019 की रात पीडि़ता अपने घर की परछी में बहन के साथ सो रही थी। रात करीब १२ बजे आरेापी सरमन सिंह आया और उसका मुंह दबाकर अपने घर ले गया। घर एक कमरे में उसका मुंह कपड़े से बांध दिया और दुष्कृत्य किया। सुबह करीब 7 बजे जब सरमन की मां कमरे में आयी तो सरमन वहा से भाग गया। सरमन की मां ने पीडि़ता को कपड़े पहनाए और घर जाने को कहा। घर पहुंचने के बाद 5 अगस्त को पीडि़ता ने अपनी मां एवं चाचा के साथ थाना जैतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रकरण में शासन की ओर से विश्वजीत पटेल डीपीओ शहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई। साथ ही कविता कैथवास एडीपीओ, सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ एवं नीवन कुमार वर्मा एडीपीओ शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। 
इधर, नाबालिग का अपहरण, दुष्कृत्य के फरार आरोपी पर १० हजार का इनाम घोषित
इधर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कृत्य करने वाले फरार आरोपी सुजीत चतुर्वेदी पिता सुरेश चतुर्वेदी निवासी ग्राम मसीरा थाना जयसिंहनगर की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने १० हजार का ईनाम घोषित किया है। आरोपी के खिलाफ जयसिंहनगर थाने में धारा ३६३, ३७६ (२), (एन), ३६६, ५०६, १२० बी भादवि एवं ५ एल/६ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस के अनुसार १० फरवरी को आरोपी गांव की ही नाबालिग लड़की को भगा ले गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर थाने में धारा ३६३ भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस ने १३ फरवरी को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया था। कोर्ट के समक्ष पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा ३६३, ३७६ (२), (एन), ३६६, ५०६, १२०बी भादवि एवं ५ एल/६ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए गए। सफलता नहीं मिलने पर एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी पर १० हजार रुपए इनाम की घोषणा की है।
 

Created On :   1 March 2022 4:43 PM IST

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