हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

Life imprisonment for murder accused
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास
10 साल पुराने प्रकरण में दो आरोपियों के खिलाफ पांढुर्ना कोर्ट का फैसला हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा ।10 साल पुराने हत्या के प्रकरण में अपर सत्र न्यायालय पांढुर्ना ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। इस प्रकरण में एक आरोपी अब भी फरार है। लगभग 10 साल पहले पांढुर्ना के सिवनी में मृतक गिरधारी पराडकऱ पर लाठी से प्रकाशचंद देशमुख व हेमेंद्र देशमुख ने अपने अन्य दो साथियों श्यामसुंदर और खुशालीराम  के साथ हमला कर दिया था।
वारदात में गिरधारी गंभीर रूप से घायल हुए जिसे उपचार के नागपुर रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही गिरधारी ने चारों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण में गिरधारी की मौत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण सुनवाई हेतू न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां अभियोजन पक्ष की ओर से अपरलोक अभियोजक प्रकाश बावने ने पैरवी की है। इस प्रकरण में एक आरोपी श्यामसुंदर के खिलाफ पहले ही निर्णय सुनाया जा चुका है। वहीं एक अन्य आरोपी खुशालीराम अब तक फरार है। दो आरोपियों हेमेंद्र ओर प्रकाशचंद के खिलाफ फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायालय ने उन्हे धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

Created On :   2 Oct 2021 3:32 PM IST

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