जघन्य हत्याकांड के आरोपी पति को आजीवन कारावास

Life imprisonment for husband accused of heinous murder
जघन्य हत्याकांड के आरोपी पति को आजीवन कारावास
छिंदवाड़ा जघन्य हत्याकांड के आरोपी पति को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। बटकाखापा के ग्राम चरूढाना में एक महिला का रक्तरंजित शव मिला था। पुलिस जांच में सामने आया था कि महिला के पति ने ही जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। अमरवाड़ा न्यायालय के न्यायाधीश अजय नील करोठिया ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक कुलदीप सिंह बैस ने बताया कि २७ वर्षीय गणेशवती और उसके पति कंशलाल इनवाती का घरेलू बातों को लेकर विवाद था। विवाद के चलते गणेशवती भुमका स्थित ससुराल से मायके चरूढाना आकर रहने लगी थी। ११ मई २०२१ की सुबह गणेशवती का शव उसके चाचा के खेत में मिला था। आरोपी कंशलाल १० मई को चरूढाना पहुंचा था। फोन कर कंशलाल ने पत्नी गणेशवती को खेत में बुलाया जहां ससुराल जाने की बात को लेकर उनका विवाद हो गया। कंशलाल ने गणेशवती पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति कंशलाल ने अपना जुर्मल कबूल लिया था। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देकर आरोपी कंशलाल को धारा ३०२ में आजीवन कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदंड, धारा २०१ में ३ साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   30 Jun 2022 5:36 PM IST

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