चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को उम्र कैद

Life imprisonment for four accused who murdered a young man with knives
 चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को उम्र कैद
 चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या करने वाले चार आरोपियों को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र राय ने घमापुर चांदमारी में तीन साल पहले चाकुओं से गोदकर सत्येन्द्र पाठक नामक युवक की हत्या करने वाले चांदमारी निवासी विनोद यादव, नीरज अहिरवार, सोनू और मोनू रैकवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 
अभियोजन के अनुसार घमापुर थाना अंतर्गत पंचशील स्कूल के समीप चांदमारी निवासी विनोद यादव, नीरज अहिरवार, सोनू और मोनू रैकवार और सत्येन्द्र पाठक के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। 14 जून 2016 को चारों सत्येन्द्र को पूछने उसके घर पर पहुंचे। सत्येन्द्र घर पर नहीं मिला। लगभग 15 मिनट बाद रात 11.45 बजे सत्येन्द्र बाइक से अपने घर लौट रहा था। चारों ने उसे रास्ते में रोक लिया। इसके बाद चाकुओं से पेट, गर्दन और सीने पर कई वार किए। सत्येन्द्र के पिता जमुना पाठक बचाने आए तो आरोपियों ने उनके हाथ में भी चाकू मार दिया। गंभीर हालत में सत्येन्द्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। विशेष लोक अभियोजक अजय जैन ने तर्क दिया कि आरोपियों ने नृंशसता से युवक की हत्या की है। उन्हें कठोर सजा दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चारों आरोपियों को उम्र कैद और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। 
एक साथ पी शराब फिर कर दी दोस्त की हत्या
जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय शुक्ला ने एक साथ शराब पीने के बाद दोस्त की हत्या करने वाले कांचघर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी वशिष्ठ गांगुली को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 
अभियोजन के अनुसार हाउसिंग बोर्ड कांचघर निवासी वशिष्ठ गांगुली और सत्यजीत बैनर्जी आपस में दोस्त थे। 24 जुलाई 2017 को रात 1.30 से 3 बजे के बीच दोनों ने सत्यजीत बैनर्जी के घर में बैठकर शराब पी। जब सत्यजीत ने वशिष्ठ को घर जाने के लिए कहा तो इस पर दोनों के बीच विवाद हो गया। वशिष्ठ अपने घर जाकर चाकू ले आया। उसने सत्यजीत के पेट में चाकू मार दिया। सत्यजीत को अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लोक अभियोजक अशोक पटेल के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Created On :   12 Sept 2019 3:04 PM IST

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