पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Life imprisonment for accused of killing wife
पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
छिंदवाड़ा पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा।परासिया के दीघावानी में एक महिला को उसके पति ने आग के हवाले कर दिया था। नागपुर में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
अधिवक्ता अजय पालीवाल ने बताया कि दीघावानी निवासी ४० वर्षीय जानकीबाई १२ जुलाई २०२१ की रात चूल्हे पर खाना बना रही थी पति चिंतामन यदुवंशी ने पीछे से उस पर पेट्रोल छिडक़ दिया था। चूल्हे की आग भभक गई। आग की चपेट में आई जानकीबाई की नागपुर में मौत हो गई थी। एसआई अंजना मरावी ने जांच व मृत्यु पूर्व बयान के आधार आरोपी  चिंतामन यदुवंशी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार शर्मा ने आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Created On :   19 Aug 2022 4:53 PM IST

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