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पिता-पुत्र समेत 5 हत्यारों को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क ,सतना। घर जा रहे राहगीर को मामूली बात पर वाद-विवाद पर लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी भगवानदीन दाहिया, विनोद दाहिया, देवीदीन दाहिया तनय महादेव दाहिया, महादेव दाहिया तनय पंखी दाहिया निवासी अमौधा नई बस्ती थाना सिविल लाइन और रामविश्वास दाहिया तनय केठानी दाहिया निवासी पतेरी थाना सिविल लाइन को एट्रोसिटीज एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश एससी राय की अदालत ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएल कोष्ठा ने पक्ष रखा।
ये है मामला:-
पीआरओ अभियोजन हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को कल्लू उर्फ रवि अहिरवार अपने भाई दिप्पू अहिरवार के साथ अंकुर अहिरवार के घर खाना खाने के लिए गया था। खाना खाने के बाद अंकुर अहिरवार उनके साथ वापस घर जा रहा था। रात करीब साढ़े 9 बजे वह जैसे ही आरोपियों के घर के सामने पहुंचा तो लघुशंका की बात पर विवाद हो गया। आरोपियों ने इस मामूली बात पर लाठियों से हमला कर दिया। रामविश्वाास दाहिया लाठी लेकर आया और दिप्पू अहिरवार के बायें आंख के ऊपर मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। अस्पताल ले जाते समय आहत की मौत हो गई। मारपीट से सुनील, ईशू और अंकुर अहिरवार को भी चोटें आईं। रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। हत्या का अपराध साबित पाए जाने पर अदालत ने आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   31 March 2022 1:07 PM IST