हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

Life imprisonment and fine for murder accused
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड
पवई हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड

डिजिटल डेस्क, पवई । अपर सत्र न्यायाधीश पवई श्री राजेश कुमार रावतकर के द्वारा अपने न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 97/2021 में आरोपी  धन सिंह पिता स्वर्गीय सबदल सिंह गौड निवासी कंचनपुरा थाना रैपुरा जिला पन्ना को धारा 302 आईपीसी में दोष सिद्ध पाते हुए दिनांक ०७ मार्च २०२२ को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक भरत कुमार पाण्डेय पवई के द्वारा बताया गया कि सूचनाकर्ता रामसहाय ने दिनांक २१ जून २०२१ को पुलिस थाना रैपुरा में उपस्थित होकर  इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम पंाच साढे पांच बजे करीब जब वह घर पर था तब उसके चाचा सुखदेव के लडक़े सोनू और योगेश की मां सुनीता बाई लकड़ी काटने जंगल गई थी तब योगेश एवं मोनू के साथ गांव के गोपाल आदिवासी के साथ जंगल में ढूढऩे गये तो जंगल के 2 कि.मी. अंदर सूखे नाले के पास मृतिका सुनीता बाई का शव पड़ा मिला। जिस पर पुलिस ने आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302 आईपीसी का अपराध कायम कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना पूर्ण होने पर चालान न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी पवई के समक्ष पेश किया था। जिसका दांडिक प्रकरण क्रमांक 505/2021 था मामला गंभीर प्रकृति होने के कारण न्यायिक मजिस्टेट पवई के द्वारा प्रकरण विचारण हेतु अपर सत्र न्यायालय के यहां भेजा गया। अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.के. रावतकर द्वारा प्रकरण में आरोप विरचित कर अभियोजन साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य उपरांत अभियोजन साक्षियों एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों को लोक अभियोजक भरत पाण्डेय द्वारा न्यायालय में रखा गया। जिसके आधार पर न्यायालय में ओरोपी को दोषी पाते हुए धारा 302 आईपीसी में आरोपी धन सिंहं को आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

Created On :   9 March 2022 1:59 PM IST

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