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भूखंड घोटाला मामले में भूमि अभिलेख कार्यालय का कर्मचारी तोमर निलंबित
डिजिटल डेस्क, कारंजा (लाड़)। शहर के बीचोबीच स्थित 16 एकड़ शासकीय भूमि का फेरफार लेते समय सर्टिफाइड कापी की सत्यता न जांचकर बिना देरी इस ज़मीन का पंजीयन करने के मामले में कारंजा भूमिअभिलेख कार्यालय के नगर भूमापक लिपिक सुवर्णसिंह तोमर को अमरावती भूमिअभिलेख कार्यालय उपसंचालक ने एक आदेश पारित कर निलंबित कर दिया । इसी प्रकार कारंजा तहसील भूमिअभिलेख कार्यालय उपअधीक्षक संभाजी मोतिबोने के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव अमरावती विभाग उपसंचालक द्वारा भूमिअभिलेख कार्यालय पुणे के संचालक को भेजे जाने की जानकारी भी विश्वासनीय सूत्रों से मिली है । नजूलशीट नंबर 9, प्लाट क्रमांक 2 नगरभूमापन क्र. 2, क्षेत्रफल 67,795.58 चौरस मीटर सरकारी आरक्षित ज़मीन के मामले में धारणाधिकार अपर जिलाधिकारी के फर्जी आदेशानुसार कारंजा भूमिअभिलेख उपअधीक्षक कार्यालय द्वारा दस्तावेजों की सत्यता की जांच न करते हुए इस सरकारी आरक्षित भूमि का अतिक्रमण नियमाकुल किया गया । इसी प्रकार निवासी व वाणिज्य प्रायोजनार्थ उपयोग हेतु 12 मई 2022 को फेरफार रुजू कर कारंजा के व्यापारी अमृतलाल हरिलाल थद्दानी और माया गोविंदराम बसंतवानी के नाम पंजीयन किया गया । इस मामले में कारंजा भूमिअभिलेख कार्यालय उपअधीक्षक की शिकायत पर इन दोनों लोगों के खिलाफ 1 जून को कारंजा शहर पुलिस स्टेशन में भांदवि की विभिन्न धाराओं के तहत जालसाजी का मामला दर्ज किया गया था । तब से यह दोनों आरोपी फरार होने की जानकारी मिली है । इसबीच आरोपी अमृतलाल हरिलाल थद्दानी और माया गोविंदराम बसंतवानी ने वाशिम जिला सत्र न्यायालय में अग्रीम ज़मानत के लिए आवेदन किया, जिसका कारंजा पुलिस ने कड़ा विरोध किया । समाचार लिखे जाने तक आरोपियों की अग्रीम ज़मानत को लेकर फैसला सामने नही आया । आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के नाम सामने आ सकते है, जिसमें फर्जी दस्तावेज़ बनानेवाले, स्टैम्प बनानेवाले, स्टैम्प मारनेवाले, फर्जी दस्तखत करनेवाले, जंजीर जोड़नेवाला दलाल, फर्जीवाड़े में सहायता करनेवाले अधिकारी, कर्मचारी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है । कारंजा शहर में भूमाफियों के ऐसे अनेक मामले होने की चर्चा भी जोरों पर है ।
Created On :   8 Jun 2022 5:50 PM IST