हत्यारे पिता-पुत्र को उम्र कैद, छोटी सी बात पर कर दी थी हत्या 

Killer father and son life imprisonment, 15 hundred rupees fine
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्र कैद, छोटी सी बात पर कर दी थी हत्या 
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्र कैद, छोटी सी बात पर कर दी थी हत्या 

डिजिटल डेस्क, सतना। मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने वाले आरोपियों को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरविन्द शर्मा की अदालत ने आरोपियों पर 15-15 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि ताला डिठौरा निवासी वीरेन्द्र साकेत 19 जून 2017 को दोपहर घर में खप्पर लगा रहा था। उसी समय सुरेन्द्र ने बताया कि आरोपी रिंकू गाली दे रहा है और कह रहा कि उसका खपड़ा ले लिया है। तब तीनों आरोपी को समझाने गए। आरोपी रिंकू ने गुलजारीलाल के टांगी से सिर में मार दिया। वीरेन्द्र गुलजारीलाल को उठाने गया तो आरोपी छोटे ने उसे पीछे से डंडा मार दिया, जिससे उसकी अंगुली टूट गई। रिपोर्ट पर ताला पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 5 दिन बाद गुलजारीलाल की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302/34 और 323/34 का अरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी रिंकू उर्फ कमलेश साकेत और छोटेलाल पिता मातादीन निवासी डिठौरा ताला को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 

बका चमकाने के आरोपी को एक साल की जेल

कोठी तिराहे में बाक लेकर घूम रहे आरोपी को अदालत ने एक साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहणी तिवारी की अदालत ने आरोपी पर 5 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीआरओ फखरुद्दीन ने बताया कि आरोपी 6 नवम्बर 2018 को साढ़े 9 बजे रात कोठी तिराहे में बाक लिए घूम रहा था। आरोपी बका दिखाकर आने-जाने वालों को डरा रहा था। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से 18 इंच का बका बरामद किया। आरोपी के खिलाफ आम्र्स एक्ट की धारा 25बी का प्रकरण दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आयुध अधिनियम (आम्र्स एक्ट) की धारा 25(1-ख) का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी भूपेन्द्र ङ्क्षसह पिता देवेन्द्र सिंह निवासी भाद को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ भीष्म प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

Created On :   5 July 2019 1:57 PM IST

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