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होटल व बेकरी में संयुक्त टीम ने मारा छापा -किचन में नियमों का पालन नहीं पाये जाने पर संचालक को थमाया नोटिस
डिजिटल डेस्क सिंगरौली(वैढऩ)। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने शहर के एक नामी होटल समेत एक बेकरी में छापामार कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार दिव्या सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और नगर निगम की टीम ने नामी होटल के किचन की बारीकी से जांच की है। प्रशासन की टीम की जांच में होटल के कुक के पास एप्रिन, हैंड ग्लब्स और कंैप नहीं पाये जाने पर होटल संचालक को नोटिस जारी किया है। नायब तहसीलदार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम से खाद्य सामग्री की भी सैंपलिंग कराई गई है।
कलेक्टर के निर्देश पर बड़े कारोबारियों पर शिकंजा
सोमवार को टीएल की मीटिंग में कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा खाद्य सामग्री के कारखानों और मसाला फैक्ट्री समेत होटलों की जांच के निर्देश के बाद प्रशासन की टीम ने बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत अभी तक छोटे कारोबारियों के यहां सैंपलिंग कर खानापूर्ति कर रही थी। इस मामले की जानकारी कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद श्री मीना ने संयुक्त टीम को बड़े प्रतिष्ठानों में जांच करने के निर्देश दिये थे। कलेक्टर के आदेश से हरकत में आये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अब शहर के बड़े कारोबारियों के यहां जांच शुरू कर दी है।
मसालों की होगी सैपलिंग
खाद्य सामग्री में प्रयोग किये जाने वाले मसाला निर्माताओं के यहां जांच करने के कलेक्टर ने आदेश जारी किये हंै। टीएल में कलेक्टर ने साफ कहाकि खानपान की सामग्री में मिलावटखोरी करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जायेगा। कलेक्टर ने शहर में मसाले की फैक्ट्रियों में जांच कर खाद्य सामग्री की सैंपलिंग किये जाने के निर्देश जारी किये हंै।
बेंक्विट, कैफे एंड बेकरी में दबिश
मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत संयुक्त टीम ने बेंक्विट, कैफे एंड बेकरी में दबिश देकर खानपान की गुणवत्ता की जांच की है। नायब तहसीलदार ने बेकरी में खाद्य सुरक्षा के नियमों की अनदेखी पाये जाने पर संचालक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं। जांच में गंदगी के बीच केक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओपी साहू ने बताया कि नियमों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 58 के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि निर्माता पर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रवाधान है। सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यदि जांच में सैंपल अमानक पाया गया तो कारोबारी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इनका कहना है
कलेक्टर महोदय के निर्देश पर संयुक्त टीम ने शहर के एक होटल समेत बेकरी में खानपान की जांच की गई है। खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं पाये जाने पर संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किये गये हंै।
-दिव्या सिंह, नायब तहसीलदार
Created On :   10 Dec 2020 5:52 PM IST