जशपुरनगर : कलेक्टर ने जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों के बाहर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित किये जाने के दिए निर्देश

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जशपुरनगर : कलेक्टर ने जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य दुकानों के बाहर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित किये जाने के दिए निर्देश

जशपुरनगर 15 जुलाई 2020/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने राष्ट्रीय खाद्य नागरिक आपूर्ति सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित मूल्य की दुकानों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए राशन भंडारण एवं दर संबंधित आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराये जाने के निर्देश सभी अनुविभागीय अधिकारियो को दिए है। जिला खाद्य अधिकारी श्री घनश्याम सिंह कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित समस्त उचित मूल्य की दुकानों मंे छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित योजनावार राशनकार्डो की जानकारी, खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री के मासिक पात्रता एवं उपभोक्ता दर प्रदर्शित करना होगा। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालको को दुकान खुलने एवं बंद होने का समय तथा दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक प्रदर्शन करना होगा। श्री कंवर ने बताया कि आम लोगों को सुविधा देने एवं उनके शिकायतों के निवारण के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पदनाम सहित कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष नंबर एवं उचित मूल्य दुकान के स्तरीय निगरानी अथवा सर्तकता समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का नाम तथा मोबाईल नंबर दुकान के बाहर प्रदर्शित किये जाना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि उचित मूल्य दुकान संचालकों को आम नागरिकों की सुविधा के लिए सूचना के अधिकार से संबंधित जानकारी एवं चावल उत्सव तिथि का प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर श्री कावरे ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए है। स.क्र./916/ सुरजीत सिंह

Created On :   16 July 2020 3:54 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story