नागपुर-औरंगाबाद खंडपीठ के अलावा निचली अदालतों के आदेशों पर लागू 

Interim court orders extended till August 30
नागपुर-औरंगाबाद खंडपीठ के अलावा निचली अदालतों के आदेशों पर लागू 
अंतरिम अदालती आदेशों की अवधि 30 अगस्त तक बढ़ी नागपुर-औरंगाबाद खंडपीठ के अलावा निचली अदालतों के आदेशों पर लागू 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट व निचली अदालतों की ओर से जारी किए गए सभी अंतरिम आदेश की अवधि को 30 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट का यह आदेश हाईकोर्ट की नागपुर, औरंगाबाद व गोवा की खंडपीठ के अलावा निचली अदालतों व न्यायाधिकरणों पर भी लागू होगा। कोर्ट के इस आदेश के चलते निष्कासन व ढांचे को गिराने से जुड़े मामले में जारी अंतरिम आदेश क्रियान्वित नहीं किए जाएंगे। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पूर्णपीठ ने स्वयं संज्ञान ली हुई याचिका पर सुनवाई के बाद उपरोक्त आदेश जारी किया। 

गौरतलब है कि कोरोना संकट के चलते पैदा हुई परिस्थितियों के चलते कोर्ट पहुंचने में असमर्थ लोगों की परेशानी को समझते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किए गए थे। खंडपीठ ने इस दौरान कहा कि अभी भी लोगों की धारणा बनी हुई कि हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया। अंतरिम आदेश कायम है, इसलिए हम फिलहाल इसे बढ़ा रहे हैं। खंडपीठ ने कहा कि अब कोरोना के चलते लगाई गई पांबदिया धीरे-धीरे शिथिल हो रही हैं। कोर्ट में अब पहले की तरह प्रत्यक्ष सुनवाई की शुरुआत हो गई है। लिहाजा अब 30 अगस्त 2021 के आगे अंतरिम आदेश नहीं बढ़ाए जाएंगे। 

 

Created On :   10 Aug 2021 7:30 PM IST

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