सीएम हेल्पलाईन षिकायतों के प्रकरणों का निराकरण शिविर के माध्यम से करने के निर्देष

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
सीएम हेल्पलाईन षिकायतों के प्रकरणों का निराकरण शिविर के माध्यम से करने के निर्देष

डिजिटल डेस्क, उज्जैन। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में संचालित हिन्दुस्तान बायोडीजल पम्प की आज बायोडीजल पम्प की जाँच पंप मालिक श्री दिलषाद अहमद की उपस्थिति में जांच की गई। पम्प मालिक के पास में पंप संचालित करने के लिये किसी भी सक्षम प्राधिकारी की अनापत्ति एवं अनुमति नही होना पाया गया। पम्प संचालक द्वारा पंप से विक्रय होने वाले बायोडीजल के सेम्पल संधारित नही करना, भूमिगत टैंक में संग्रहित मात्रा ज्ञात करने के लिये कनवरजेषन चार्ट, डेनसिटी ज्ञात करने के लिये हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर नही होना और नही किसी प्रकार का चार्ट होना तथा किसी प्रकार का रिकार्ड भी संधारित नही होना पाया गया। बायोडीजल पम्प मालिक द्वारा बिना अनुमति तथा बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र बायोडीजल पम्प संचालित करने के कारण भूमिगत टैंक में पाये गये 2000 लीटर बायोडीजल को जप्तकर मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया तथा पम्प को सील चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया। बायोडीजल पम्प मालिक के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेश 2005 तथा आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/ के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ढाबे से डीजल पेट्रोल बरामद नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में स्थित सांईकृपा ढाबा की जाँच की गई। जाँच दौरान ढाबा के अंदर पीछे खुले में 35 लीटर डीजल, 60 लीटर सफेद रंग का पेट्रोलियम उत्पाद, 430 लीटर पेट्रोल अवैध रूप संग्रहित कर विक्रय करने के उद्देष्य से रखा होना पाया गया। ढाबा में 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर के शंकुनुमा नाप, प्लास्टिक केने, वाहनों से पेट्रोलियम उत्पाद निकालने के लिये उपयोग में होने वाला इलेक्ट्रीक पम्प, प्लास्टिक कीप इत्यादी को जप्त किया गया। ढाबा मालिक श्री शंकरलाल जायसवाल निवासी महिदपुर के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेश 2005 तथा आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह नागदा उन्हेल मार्ग ग्राम मालीखेड़ी उन्हेल में स्थित समृद्धि ढाबा की जाँच की गई। जाँच दौरान ढाबा के अंदर पीछे खुले में 80 लीटर बायोडीजल, पेट्रोल 7 लीटर अवैध रूप संग्रहित कर विक्रय करने के उद्देश्य से रखा होना पाया गया। ढाबा 5 लीटर का एक शंकुनुमा नाप, प्लास्टिक केने, 2 प्लास्टिक कीप इत्यादी को जप्त किया गया। ढाबा मालिक श्री शंकरलाल जायसवाल निवासी महिदपुर के विरूद्ध मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारी की रोकथाम) आदेष 2005 तथा आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त जाँच कार्यवाही श्री मोहन मारू जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला उज्जैन, श्री मनीष कुमार सेल्स ऑफीसर जिला उज्जैन, श्री एस.आर.बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री नागेष दायमा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नागदा, श्री रविन्द्रसिंह सेंगर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री श्माम दुबे नापतौल निरीक्षक नागदा की संयुक्त जाँच टीम द्वारा की गई है।

Created On :   5 Dec 2020 1:51 PM IST

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