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प्रायवेट क्षेत्र में संचालित प्ले स्कूलों (शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों) पंजीयन संबंधी जानकारी -
डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। राष्ट्रीय ईसीसीई पॉलिसी 2013 एवं राष्ट्र बाल संरक्षण अधिकार आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायवेट क्षेत्र में पूर्व से संचालित शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों (पूर्व प्राथमिक शालाओं) एवं नवीन संचालित होने वाले शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के नियमन एवं निगरानी के लिए विभाग के एमआईएस पोर्टल (mpwcdmis.gov.in) पर इन शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों के पंजीयन हेतु सुविधा प्रदाय की जा रही है। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री सुमन कुमार पिल्लई ने दी। उन्होंने बताया कि पंजीयन का आरंभ दिनांक 4 अगस्त, 2020 से किया जा रहा है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर पूर्व से संचालित एवं नवीन संचालित होने वाली शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र के संचालन के लिए ऑनलाईन पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा। प्राप्त जानकारी अनुसार नवीन निजी/अशासकीय शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों को मान्यता पंजीयन प्राप्त करने तथा संचालन की अनुमति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल (¼mpwcd.nic.in अथवा mpwcdmis.gov.in) पर संस्था एवं शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों का पृथक-पृथक ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। पंजीयन हेतु आवश्यक अभिलेखों के संबंध में निर्देश एवं चेक लिस्ट उक्त विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पोर्टल पर जिला बुरहानपुर अंतर्गत संचालित समस्त शाला पूर्व शिक्षा केन्द्र मान्यता/पंजीयन कराये जाना सुनिश्चित करें। मान्यता/पंजीयन संबंधित जानकारी के लिए श्री सुमन कुमार पिल्लई जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मो.नं.83491-92240 अथवा संयुक्त कलेक्टर संकुल कक्ष क्र-88 व 89 पर संपर्क किया जा सकता है।
Created On :   7 Aug 2020 2:14 PM IST