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मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
By - Bhaskar Hindi |25 Aug 2020 3:48 PM IST
मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, खण्डवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मशालाओं के संचालको को आदेशित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवश्य प्राप्त करें तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों में नियुक्त नए नौकरो से संबंधित जानकारी संबंधित थाने में आवश्यक रूप से देनी होगी। आदेश का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   25 Aug 2020 3:09 PM IST
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