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दो माह में बीमा कंपनी 6 लाख 1 हजार रुपए का भुगतान करे - मानसिक पीड़ा के लिए 5 हजार दे
डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला उपभोक्ता फोरम ने चोला मंडपम कंपनी को आदेशित किया है कि करमेता स्थित आरआर एंड सन्स व्हीकल प्रायवेट लिमिटेड को दो माह के भीतर 6 लाख 1 हजार 237 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। फोरम ने भुगतान की जाने वाली राशि पर 5 नवंबर 2011 से 8 प्रतिशत ब्याज देने का भी आदेश दिया है। फोरम के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव और सदस्य सुषमा पटेल की पीठ ने आवेदक को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।
बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया
आरआर एंड संस के सीईओ गगनदीप सिंह छावड़ा की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि उनका शोरूम पाटन रोड करमेता में है। 9 जून 2015 को तेज आंधी और बारिश की वजह से उनके शोरूम की बिल्डिंग, कार और प्लेट ग्लास क्षतिग्रस्त हो गए। उन्होंने बीमा कंपनी को उसी दिन सूचना दे दी थी। इसके बाद कंपनी के समक्ष 9 लाख 24 हजार रुपए का क्लेम पेश किया। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता जसमीत सिंह होरा ने तर्क दिया कि बीमा की शर्तों में स्पष्ट है कि शोरूम में होने वाले नुकसान के लिए क्लेम दिया जाएगा। सुनवाई के बाद फोरम ने बीमा कंपनी को दो माह के भीतर 6 लाख 1 हजार 237 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है।
Created On :   12 Sept 2019 2:33 PM IST