सतना में पिता-पुत्र समेत 3 को डेढ़ साल की कैद

In Satna, 3 including father and son were imprisoned for one and a half years
सतना में पिता-पुत्र समेत 3 को डेढ़ साल की कैद
सतना सतना में पिता-पुत्र समेत 3 को डेढ़ साल की कैद

डिजिटल डेस्क सतना। खेत में मवेशी जाने के मामूली विवाद पर हुई मारपीट के एक मामले में आरोप साबित पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीन आरोपियों को डेढ़ साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमरपाटन विनय सोनी की अदालत ने रामखेलावन पटेल और उसके पुत्र शेषमणि और विनोद पटेल निवासी वीरदत्त पर 15-15 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से सतीश कुमार वर्मा ने पक्ष रखा। 
सहायक पीआरओ अभियोजन अजय सिंह ने बताया कि 22 जून 2015 को सुबह 8 बजे ग्राम वीरदत्त बकौना में फरियादी जमुना प्रसाद मिश्रा के मवेशी आरोपियों के खेत में चले गए थे। खेत में गए मवेशियों को फरियादी का लड़का कमला प्रसाद वापस लेने गया था, तभी आरोपियों ने खेत में मवेशी चराने का आरोप लगाते हुए मारपीट किया। रिपोर्ट पर अमरपाटन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और भादवि की धारा 325/34 का आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया

Created On :   22 Jan 2022 3:45 PM IST

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