अधेड़ को 20 साल की कैद,नाबालिग से छेडख़ानी पर अमरपाटन कोर्ट का फैसला

Imprisonment for 20 years to middle-aged, Amarpatan courts decision on molesting a minor
अधेड़ को 20 साल की कैद,नाबालिग से छेडख़ानी पर अमरपाटन कोर्ट का फैसला
 सतना अधेड़ को 20 साल की कैद,नाबालिग से छेडख़ानी पर अमरपाटन कोर्ट का फैसला

 डिजिटल डेस्क  सतना। रिश्ते को कलंकित कर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले अधेड़ को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की कोर्ट ने आरोपी भइयालाल बैस पिता राम प्रसाद बैस निवासी मझटोलवा रामनगर पर 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश कुमार शर्मा ने पक्षा रखा। अभियोजन के अनुसार नाबालिग के माता-पिता ने 30 जून 2020 को थाना रामनगर में आरोपी के विरूद्ध लिखित रिपोर्ट दी। लिखित सूचना में बताया गया कि 29 जून की सुबह 10 बजे उसकी लड़की घर में अकेली थी। सभी लोग खेत गए हुए थे, शाम को 4 बजे वापस आए तो नाबालिग आरोपी को गाली दे रही थी। मना करने पर नाबालिग ने बताया कि जब घर में कोई नहीं था तो आरोपी घर आया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। आरोपी ने धमकी दिया कि किसी से बताया तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा। रामनगर पुलिस ने लिखित सूचना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध 376(ए, बी), 506 और धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद मामले का आरोप पत्र न्यायिक विचारण के लिए अदालत में पेश किया। अदालत ने पाक्सो एक्ट की धारा-6 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   29 Jan 2022 4:33 PM IST

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