खासगी ट्रस्ट के संबंध में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
खासगी ट्रस्ट के संबंध में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध

डिजिटल डेस्क, इन्दौर। उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश श्री खण्डपीठ में प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा एवं न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला की युगलपीठ द्वारा डब्ल्यू.ए. नम्बर 92/2014 (मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध खासगी देवी अहिल्या बाई होलकर चेरीटिस ट्रस्ट एवं अन्य), डब्ल्यू.ए. नम्बर 135/2014 (मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य विरूद्ध) खासगी (देवी अहिल्या बाई होलकर चेरीटिस ट्रस्ट) इंदौर एवं अन्य तथा डब्ल्यू.पी. नम्बर 11234/2020 (विपिन धानायलकार विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य) में खासगी ट्रस्ट की भूमि संबंधी विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है, जो कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट mphc.gov.in पर उपलब्ध है। यह जानकारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट श्री अनिल वर्मा ने दी है।

Created On :   6 Oct 2020 1:50 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story