होटल डर्बी का अवैध हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट ने खारिज की स्टे याचिका

Illegal share of hotel derby will be broken, High court dismisses stay petition
होटल डर्बी का अवैध हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट ने खारिज की स्टे याचिका
होटल डर्बी का अवैध हिस्सा टूटेगा, हाईकोर्ट ने खारिज की स्टे याचिका


डिजिटल डेस्क कटनी।  उपनगरीय क्षेत्र माधवनगर ममें अवैध रूप से निर्मित होटल डर्बी के हाईप्रोफाईल मामले में फिर एक नया मोड़ आ गया है। होटल संचालक द्वारा हाईकोर्ट से पिटीशन वापस लेने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए तत्काल सुनवाई करने हेतु आवेदन  और स्टे याचिका दाखिल की लेकिन न्यायालय ने  उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया। जानकारी के अनुसार  होटल डर्बी के संचालक द्वारा उच्च न्यायालय में इस आधार पर स्टे का आवेदन लगाया था कि होटल डर्बी के अवैध निर्माण के संबंध में शिकायतकर्ता राजू गुप्ता ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। उनके द्वारा नगर निगम कटनी में कंपाउंडिंग हेतु आवेदन लगाया गया है। तथा जब तक उस आवेदन का निराकरण नहीं हो जाता तब तक होटल डर्बी को तोडऩे की कार्यवाही को स्थगित किया जाए। जिस पर निगम के अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने आपत्ति करते हुए न्यायालय से अनुरोध किया कि पूर्णत: अवैध रूप से निर्मित इस होटल के इस मामले में याचिकाकर्ता को राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने नगर निगम को एक हफ्ते में जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश देने के साथ ही याचिकाकर्ता का स्थगन आवेदन अंतरिम रूप से अमान्य कर दिया।

Created On :   4 March 2021 2:24 PM IST

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