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न्यायालय में बयान देने में टालमटोल करेंगे तो जाना पड़ेगा जेल
डिजिटल डेस्क, खामगांव। न्यायालयीन मामले में बयान होने संदर्भ में समन्स मिलने के बाद गवाह ने उपस्थित रहना आवश्यक हैं। टालमटोल करने वालो को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता हैं। गवाह उपस्थित नहीं रहा तो उसे गिरफ्तार किया जाता हैं। इसके बाद भी वह टालमटोल करता होगा तो उनकी मालमत्ता के जब्त की कार्रवाई करने के निर्देश न्यायालयव्दारा दिए जाते हैं। न्यायालय देखा जाए तो गवाह के बारे में कड़ी भूमिका लेती नहीं हैं। लेकिन कुछ मामले में पर्याय रहता नहीं, जिस करण न्यायालय को कड़ी भूमिका लेनी पड़ती हैं।
समन्स बजाने पर भी उपस्थित न रहे, तो होंगे गिरफ्तार
न्यायालयीन मामले में बयान होनेवाले व्यक्ति समन्स बजाने पर भी उपस्थित नहीं रहता होगा तो ऐसे व्यक्ति पर जमानती वॉरट निकाला जाता हैं। पश्चात गैरजमानत गिरफ्तारी वॉरट निकलता हैं। पश्चात उस व्यक्ती को गिरफ्तार किया जाता हैं। जिले में ऐसे कईयों को गिरफ्तार किया गया हैं। इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी।
मामले हल हो
प्रदीप त्रिभुवन, पुलिस निरीक्षक खामगांव के मुताबिक न्यायालय में चल रहे मामले समय पर सुलझने के लिए गवाह ने उपस्थित रहना आवश्यक हैं। गवाह को लाने के लिए गिरफ्तार वॉटर की नौबत न आने दें। जिस कारण सभी को असुविधा होती हैं।
Created On :   29 Nov 2022 5:22 PM IST