ऑनर किलिंग मामला: सगे मामा व मौसेरे भाई को आजीवन कारावास

Honor Killing Case: Real uncle and maternal brother imprisoned for life
ऑनर किलिंग मामला: सगे मामा व मौसेरे भाई को आजीवन कारावास
ऑनर किलिंग मामला: सगे मामा व मौसेरे भाई को आजीवन कारावास


डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। लावाघोगरी थाना क्षेत्र के लगभग डेढ़ साल पुराने एक ऑनर किलिंग के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी शर्मा ने फैसला सुनाते हुए मृतिका के सगे मामा और मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला लावाघोगरी थाना क्षेत्र में 12-13 मई 2019 की दरम्यानी रात घटित हुआ। मृतिका की उम्र महज 15 साल थी। माता पिता नही होने के कारण वह बचपन से ही अपने मामा के पास ही रह रही थी। 12 मई 2019 की रात मृतिका अपनी मौसेरी बहन और नानी के साथ मकान के बाहर सोई थी। लेकिन रात में अचानक मृतिका अपने बिस्तर से गायब मिली। मौसेरी बहन ने यह बात अपने भाई और नानी को बताई। मृतिका की तलाश करने पर वह करीब ही एक निर्माणाधीन आवास में पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में परिजनों को मिली, जबकि उसका साथी भाग गया। इस घटना के बाद मृतिका के साथ रात में ही मौसेरे भाई और मामा ने मिलकर लात घूंसों से जमकर मारपीट की। जिसके कारण 15 साल की नाबालिग युवती की रात में ही मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया और जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला एवं सत्र न्यायालय में चले हत्या के इस प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी ने पैरवी की है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोष्ज्ञी पाते हुए सजा सुनाई है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में भी प्रकरण लंबित
घटना की रात मृतिका जिस आरोपी के साथ निर्माणाधीन मकान में पकड़ी गई थी। उस युवक मुकेश के खिलाफ भी विशेष सत्र न्यायालय में प्रकरण लंबित है। मृतिका की मौत होने के बाद घटना की परिस्थितियों और मृतिका की मौसेरी बहन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी, पाक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

Created On :   13 Feb 2021 10:59 PM IST

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