कार ने मारी बाइक को टक्कर , सौ फीट दूर गिरा युवक

High speedy car collided with bike, youth fall away hundred feet
कार ने मारी बाइक को टक्कर , सौ फीट दूर गिरा युवक
कार ने मारी बाइक को टक्कर , सौ फीट दूर गिरा युवक

डिजिटल डेस्क, सतना। अमदरा थाना अंतर्गत पलौंहा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बुरी तरह घायल युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुष्पेन्द्र यादव पुत्र लल्लूलाल 24 वर्ष निवासी घघरीकला थाना कुठिला जिला कटनी अपनी बाइक से बुधवार शाम करीब 4 बजे मैहर की तरफ आ रहा था। जैसे ही वह पलौंहा के पास पहुंचा, तभी कटनी जा रही कार क्रमांक एमपी-17टीसी-1487 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक बाइक समेत उछल कर दूर जा गिरा और सिर पर गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी चालक कार छोड़कर मौके से भाग निकला। यह खबर किसी स्थानीय व्यक्ति ने डायल 100 पर दी तो पुलिस टीम ने मौके पर जाकर युवक का शव राष्ट्रीय राजमार्ग-7 से उठाकर मरचुरी भेज दिया, जबकि कार को थाने ले आए।

दुष्कर्मी को 10 साल की जेल

घर से बारात देखने निकली किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दुष्कर्मी पर 5 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद पीडि़त को प्रतिकर दिए जाने के लिए निर्णय की प्रति अदालत ने जिला विधिक सेवा केन्द्र भेजा है। पीआरओ फखरूद्दीन के अनुसार 15 जून 2017 को पीडि़ता के माता-पिता शादी में गए हुए थे, वह और उसका भाई घर में सो रहे थे। रात करीब 12 बजे पीडि़ता की नींद खुली तो वह बारात देखने के लिए घर से बाहर निकल आई। वह जैसे ही प्रकाश साहू के घर के पास पहुंची। आरोपी पीछे से आया और पीडि़ता को उठाकर अज्जू दाहिया के खाली मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दिया। धमकी से डर कर घटना दिनांक को पीडि़ता ने रिपोर्ट नहीं किया। दूसरे दिन घटना की रिपोर्ट कोलगवां थाने में दर्ज कराया। थाना पुलिस ने भादवि की धारा 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 का प्रकरण दर्ज किया। घटना के बाद आरोपी मुंबई चला गया। कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी को राम मंदिर रोड थाना गोरेगांव, जिला वेस्ट मुंबई से गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दुष्कर्म का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी रवि दाहिया पिता सुखलाल दाहिया निवासी सोनवर्षा थाना कोलगवां को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा। 

Created On :   20 Jun 2019 1:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story