चुनाव के लिए उधार में डीजल दिए जाने के अपर कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court stayed the order of Additional Collector to give diesel on loan for elections
चुनाव के लिए उधार में डीजल दिए जाने के अपर कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
छतरपुर चुनाव के लिए उधार में डीजल दिए जाने के अपर कलेक्टर के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, छतरपुर। पंचायत चुनाव के लिए उधार में डीजल दिए जाने के अपर कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान के आदेश को हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप संचालकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएम द्वारा उधार में डीजल दिए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि उधार में डीजल दिए जाने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को विवश नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मत के साथ निर्वाचन आयोग एवं प्रशासन को पेट्रोल पंप संचालकों पर दबाव बनाने के लिए एडीएम के विवादित आदेश पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए है।
याचिका दायर कर आदेश को दी थी चुनौती
यह याचिका पेट्रोल पंप संचालक नारायण अग्रवाल के द्वारा दायर कर एडीएम के आदेश को चुनौती दी गई थी। आरोप है कि एडीएम द्वारा एक आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों से डीजल पेट्रोल उधार चाहा गया था। इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पेट्रोल पंप संचालकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपर कलेक्टर ने खुद के आदेश को वापस ले लिया था।इसके बाद भी अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा 23 जून 2022 को जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को पुन: उधार डीजल- पेट्रोल लेने का आदेश पारित कर दबाव पर उच्च न्यायालय आदेश पर तुरंत रोक लगा दी है।

Created On :   1 July 2022 5:34 PM IST

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