शहर की सड़कों को लेकर कोर्ट सख्त, कहा- ठेकेदार, अधिकारियों के खिलाफ चार नवंबर तक पेश करें चार्जशीट

High court order submit charge sheet against officials and contractor
शहर की सड़कों को लेकर कोर्ट सख्त, कहा- ठेकेदार, अधिकारियों के खिलाफ चार नवंबर तक पेश करें चार्जशीट
शहर की सड़कों को लेकर कोर्ट सख्त, कहा- ठेकेदार, अधिकारियों के खिलाफ चार नवंबर तक पेश करें चार्जशीट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शहर की सड़कों पर गड्ढों की समस्या पर केंद्रित सू-मोटो याचिका पर  न्यायमूर्ति जेड. ए. हक और न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला की खंडपीठ ने अपना आदेश जारी किया। पूर्व में नागपुर पुलिस आयुक्त कोर्ट में शपथपत्र दे चुके थे कि गड्ढों के लिए जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारियों से जुड़े दो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामले में ओसीडब्ल्यू मंगलवारी जोन के ठेकेदार और अधिकारी पर सदर पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसी तरह लकड़गंज पुलिस थाने में बीएसएनएल के ठेकेदार और टिप्पर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। दोनों मामलों में पुलिस के पास चार्जशीट तैयार है। हाईकोर्ट ने पुलिस को 4 नवंबर तक मजिस्ट्रेट के समक्ष चार्जशीट प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने चार्जशीट की एक-एक प्रति हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर भी लाने को कहा है। दोनों प्रकरणों में हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 30 जनवरी 2020 तक निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। निचली अदालत में सुनवाई के लिए सरकार की मदद हेतु कोर्ट ने एड. आर. पी. जोशी और एड.आकांक्षा वंजारी को नियुक्त किया 

मनपा ने भी जारी किया ई-मेल  और सोशल मीडिया अकाउंट

मनपा के अधिवक्ता सुधीर पुराणिक ने हाईकोर्ट को बताया कि गड्ढों की समस्या के लिए मनपा ने भी ट्रैफिक पुलिस की तरह ई-मेल और सोशल मीडिया पोर्टल जारी किए हैं। नागरिक ngppotholescomplaints@gmail.com और ngpnmc नामक ट्विटर और फेसबुक आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि मनपा ने समाधान के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 7 दिन में ही गड्ढे भरने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर पुलिस जिम्मेदार व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकती है।  उल्लेखनीय है कि  ट्रैफिक पुलिस ने dcptrafficnagpur@gmail.com नामक ई-मेल, @trafficngp ट्विटर हैंडल और 9011387100 वाट्सएप नंबर जारी किया है। नागरिक यहां गड्ढों से जुड़ी शिकायत भेज सकते हैं। शिकायत को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड किया जाएगा। मामले में न्यायालयीन मित्र के रूप में एड. राहिल मिर्जा ने पक्ष रखा। मध्यस्थी अर्जदार अजय तिवारी की ओर से एड. एम. अनिल कुमार ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को रखी है। 

Created On :   17 Oct 2019 10:57 AM IST

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