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एयरपोर्ट विस्तारीकरण की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का आदेश
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने डुमना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे विस्तारीकरण की स्टेट्स रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विशाल धगट की युगल पीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि स्टेट्स रिपोर्ट के जरिए यह बताया जाए कि डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का अभी तक क्या-क्या काम किया गया है।
एयरपोर्ट में सुविधाओं का अभाव
जबलपुर निवासी इंजीनियर सुधीर दत्त की ओर से वर्ष 2004 में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में सुविधाओं का अभाव है। एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है। एयरपोर्ट का रनवे भी छोटा है। इसकी वजह से डुमना की देश के प्रमुख शहरों के साथ एयर कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। 20 फरवरी 2019 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर बताया था कि टर्मिनल बिल्डिंग, कंट्रोल टावर और रनवे विस्तार का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक काम पूरा कर लिया जाएगा।
अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है
वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से जानकारी पेश की गई थी कि डुमना में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है। बुधवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर ने बताया कि डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम योजना के अनुसार चल रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे विस्तारीकरण का काफी काम हो चुका है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चार सप्ताह में स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। गौर तलब है कि यह एयरपोर्ट दूसरे शहरों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है। पचास साल पहले के हालातों में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। देश के लगभग मध्य में बसा यह शहर अभी भी अपनी एतिहासिक प्रतिष्ठा के अनुरूप यातायात सेवा से मेहरूम है।
Created On :   20 Jun 2019 2:14 PM IST