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हाईकोर्ट का आदेश - पटवारी हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर लौटे
By - Bhaskar Hindi |27 Aug 2021 2:45 AM GMT
राज्य सरकार पटवारियो की मांगो पर विचार करे हाईकोर्ट का आदेश - पटवारी हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर लौटे
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल समाप्त कर तत्काल काम पर लौट आए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रणय वर्मा की डिवीजऩ बैंच ने राज्य सरकार को पटवारी संघ की मांगो पर भी विचार करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता मनोज कुशवाहा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में 6 अगस्त से पटवारियो की हड़ताल चल रही है। इससे राजस्व का पूरा काम ठप हो गया है। आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित सेठ ने कहा कि पटवारी अवैध तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए हड़ताल को अवैध घोषित किया जाए। महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने कहा कि सरकार पटवारियो की मांगो पर विचार कर रही है।
Created On :   27 Aug 2021 8:15 AM GMT
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