अंगुली का निशान न मिलने पर नौकरी से इंकार पर आरबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

High court notice rbi on refuse of job finger mark is not found
अंगुली का निशान न मिलने पर नौकरी से इंकार पर आरबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस
अंगुली का निशान न मिलने पर नौकरी से इंकार पर आरबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई । बायोमीट्रिक में हाथ की उंगलियों के निशान का मिलान न होने के चलते  एक युवक को नौकरी न दिए जाने के मामले में बांबे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी किया है।  पुणे निवासी अक्षय सपकाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसने आरबीआई में सहायक पद के लिए आवेदन किया था। इसके लिए पहले आनलाइन परीक्षा ली गई थी।

लिखित परीक्षा में हो गया था पास

जानकारी के अनुसार युवक को  ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाया गया था। फरियादी युवक का कहना है कि लिखित परीक्षा लेते समय मेरी उंगलियों के निशान लिए गए थे। कुछ समय बाद लिखित परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए। पद के लिए जरुरी परीक्षा पास करने के बाद मुझे नौकरी के लिए बुलाया गया लेकिन उस समय मेरी उंगलियों के निशान बायोमीट्रिक से मेल नहीं खाए इसलिए मुझे नियुक्ति नहीं प्रदान की गई। सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद मात्र अंगुली के निशान न मिलने पर एडवोकेट आशीष गिरि के मार्फत दायर याचिका में सपकाल ने कहा है कि मुझे हाइपरहाइड्रोसिस की बीमारी हो गई है।

ऐसी अवस्था में बदल सकते हैं अंगुली के निशान

डॉक्टरों की राय के मुताबिक इस बीमारी की वजह से संभव है कि बायोमीट्रिक में मेरे उगलियों व अंगूठे के निशान न मिले। ऐसे में मुझे सिर्फ बायोमैट्रिक में उंगलियों के निशान न मिलने की वजह से नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। मैंने अपनी बीमारी के संबंध में आरबीआई को पत्र लिखकर सूचित किया है लेकिन बायोमीट्रिक में मेरी अंगुलियों व अंगूठे का मिलान न होने की वजह से मुझे नौकरी से वंचित कर दिया गया है।  न्यायमूर्ति अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद आरबीआई को नोटिस जारी किया और अगली मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।  

Created On :   29 Jun 2019 6:22 PM IST

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