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पालकमंत्री कडू की नियमित जमानत मंजूर
डिजिटल डेस्क, अकोला। जिले के पालकमंत्री ओमप्रकाश कडू को राहत देने वाली खबर है। जिला न्यायालय ने उनकी नियमित जमानत मंजूर की है। जिला परिषद की ओर से नियोजन समिति के पास भेजे गए रास्तों के प्रस्ताव में परस्पर बदलाव कर 1.95 करोड़ की निधि अस्तित्व में न होने वाले रास्तों के लिए मोड़ने का पालकमंत्री कडू पर आरोप है। वंचित बहुजन आघाडी के पदाधिकारी प्रा.धैर्यवर्धन पुंडकर ने पहले सिटी कोतवाली में उनके खिलाफ शिकायत करने का प्रयास किया। लेकिन वहां शिकायत दर्ज न की जाने के कारण उन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई। जिस पर राज्यपाल महोदय की अनुमति के बाद न्यायालय ने अलग अलग धाराओं में पालकमंत्री पर मामला दर्ज कराने के आदेश जारी किए थे। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामला दर्ज होने के बाद पालकमंत्री कडू ने 28 अप्रैल को न्यायालय में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर 9 मई तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए यह आदेश न्यायालय ने दिए। 9 मई को सुनवाई के बाद जमानत याचिका पर बुधवार 11 को सुनवाई हुई जिस में पालकमंत्री कडू को न्यायालय ने जमानत मंजूर की है।
Created On :   12 May 2022 4:42 PM IST