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पत्नी की ऑपरेशन के समय हुई थी मौत, सरकार पति को देगी 2 लाख का मुआवजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। परिवार नियोजन के ऑपरेशन में पत्नी की मौत के मामले में सरकार द्वारा पति को 2 लाख का मुआवजा मिलेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से परिवार नियोजन के ऑपरेशन के समय शर्मिला मानसिंह गावित की हुई मौत मामले में उनके परिवार को नुकसान भरपाई दी जाएगी। शर्मिला के पति मानसिंह गावित को 2 लाख 4 हजार रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे उनके आधार लिंक बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है।
नुकसान भरपाई की राशि देने का फैसला
सरकार ने नंदूरबार के जिला शिकायत निवारण मंच के 25 अक्टूबर 2017 के आदेश के बाद नुकसान भरपाई की राशि देने का फैसला किया है। पुणे के स्वास्थ्य सेवा के अतिरिक्त निदेशक को यह राशि लाभार्थी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। राशि को गावित के बैंक खाते में जमा कराने के बाद इसकी जानकारी नंदूरबार जिला शिकायत निवारण मंच को भी देनी पड़ेगी। ऑपरेशन के दौरान शर्मिला की मौत साल 2011 में हुई थी। जिसके बाद उनके पति ने नंदूरबार जिला शिकायत निवारण मंच में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
लाभार्थी को राशि नहीं मिल सकी
इस मामले की सुनवाई करते हुए नंदूरबार जिला शिकायत निवारण मंच ने 4 जून 2015 को नुकसान भरपाई देने का आदेश दिया था। लेकिन लाभार्थी को राशि नहीं मिल सकी। इसके बाद मंच ने दोबारा आदेश जारी करके ब्याज समेत राशि देने का आदेश दिया है। इसके मद्देनजर अब सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है। जिसके बाद सरकार ने परिवार नियोजन के ऑपरेशन के दौरान मौत मामले में मुआवजा देने का फैसला किया। जिला शिकायत निवारण मंच में सूचना दी गई थी। इसके बाद परिवार को नुकसान भरपाई दी जानी है। मानसिंह गावित के आधार लिंक बैंक खाते में रकम जमा की जा रही है।
Created On :   7 Jan 2018 7:27 PM IST