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सरकारी कर्मियों के अब 25 प्रतिशत तक हो सकेंगे तबादले, पहले 15 प्रतिशत तबादले की थी अनुमति
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर वर्तमान में लागू शासनादेश में थोड़ी शिथिलता की है। इसके अनुसार आर्थिक वर्ष 2021-22 के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला 25 प्रतिशत की मर्यादा में 9 अगस्त तक किया जा सकता है। गुरुवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार तबादले सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के अनुसार किए जा सकेंगे। सर्वसाधारण तबादलों के बाद रिक्त पदों पर विशेष कारण होने की स्थिति में 10 से 30 अगस्त के बीच तबदाला किया जा सकेगा। जो पद रिक्त नहीं है ऐसे पदों पर विशेष कारणों से तबादले नहीं किए जा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 9 जुलाई को शासनादेश जारी करके 15 प्रतिशत मर्यादा तक 14 अगस्त तक तबादले की अनुमति दी थी। इसमें बदलाव करके अब नया शासनादेश जारी किया गया है।
Created On :   29 July 2021 9:47 PM IST