बुरहानपुर: मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस शुष्क दिवस घोषित - "नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020"

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
बुरहानपुर: मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस शुष्क दिवस घोषित - "नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020"

डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। बुरहानपुर भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा बुरहानपुर जिले के 179 नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उक्त कार्यक्रम अनुसार मतदान दिनांक 3 नवम्बर, 2020 को तथा मतगणना दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को होना है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल तथा मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ग के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार ‘‘शुष्क दिवस’’ घोषित किया है:- मतदान के परिप्रेक्ष्य में (मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक) दिनांक 01.11.2020 को शाम 06ः00 बजे से दिनांक 03.11.2020 को मतदान समाप्ति तक की अवधि हेतु ‘‘शुष्क दिवस’’ घोषित किया जाकर संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र नेपानगर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 03 किलोमीटर की दूरी तक स्थित देशी मदिरा दुकाने:- नेपानगर, लेबरकैम्प, धूलकोट, नावरा, शेखपुरा, खकनार, खडकोद, अम्बाडा, निम्बोला, झिरी, शिकारपुरा, ईतवारागेट, कारंज बाजार, शनवारा एवं विदेशी मदिरा दुकाने:- नेपानगर, बोरीबुजुर्ग, तुकईथड, डोईफोडिया, दर्यापुर, असीरगढ, चौक बाजार, फोफनार को बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय-उपभोग-परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। मतगणना के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.11.2020 को संपूर्ण दिवस हेतु ‘‘शुष्क दिवस’’ घोषित किया जाकर उपरोक्त अवधि में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र नेपानगर के अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र से 03 किलोमीटर की दूरी तक स्थित समस्त देशी मदिरा दुकाने नेपानगर, लेबर कैम्प, धूलकोट, नावरा, शेखपुरा, खकनार, खडकोद, अम्बाडा, निम्बोला, झिरी, शिकारपुरा, ईतवारागेट, कारंज बाजार, शनवारा, दौलतपुरा एवं विदेशी मदिरा दुकाने नेपानगर, बोरीबुजुर्ग, तुकईथड, डोईफोडिया, दर्यापुर, असीरगढ, चौक बाजार, फोफनार, रेणुका माता रोड बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय-उपभोग-परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। उपरोक्त घोषित ‘‘शुष्क अवधि/शुष्क दिवसों’’ में मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहारगृह (रेस्टोरेंट) मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक द्रव्य या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जावेगा और न ही वितरित किया जावेगा तथा मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा का भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। मदिरा की दुकाने, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाईंट/सर्विस प्वाईंट आदि में ‘‘शुष्क दिवस’’ के आदेश में उल्लेखित अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नही होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल रेस्टोरेट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है उन्हे भी उपरोक्तानुसार ‘‘शुष्क दिवस’’ के आदेश अनुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नही होगी। उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियो द्वारा शराब के भण्डारण में कटौती की जावे तथा बिना लायसेंस परिसर में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानून मे प्रदान प्रतिबंध को शक्ति से लागू किया जाए। कोई भी व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लघंन करेगा व कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, 2000/- (दो हजार रूपये तक हो सकेगा) या दोनो से, दण्डनीय होगा।

Created On :   23 Oct 2020 2:54 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story