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नशीली चाय पिलाकर बैग पार करने वालो को चार साल की सजा
डिजिटल डेस्क,कटनी। नवम अपर एवं जिला सत्र न्यायालय ने रेलवे स्टेशन में नशीली चाय पिलाकर यात्री का लैपटॉप एवं 40 हजार रुपये से भरा बैग पार करने के आरोपी सुरेन्द्र कुमार कोल को चार साल के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।
फरियादी उत्तरप्रदेश के आगरा बाह निवासी बलदेव सींग ठाकुर घटना दिनांक की शाम कटनी स्टेशन आया और प्लेटफार्म नं.2 पर उसे आरोपी सुरेन्द्र कुमार कोल मिला। आरोपी ने फरियादी के साथ दोस्ती कर उसे नशीला पाउडर मिलाकर चाय पिलाई। चाय पीने के बाद जब फरियादी बेहेाश हेा गया तो आरोपी सुरेन्द्र कोल द्वारा उसका काले रंग का बैग, जिसमें नगदी 40000 रुपये व लैपटॉप रखा था, चोरी कर लिए थे।
जीआरपी कटनी ने आरोपी एवं और उसके साथियों के विरूद्ध धारा 328, 279 भादवि में न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी सुरेन्द्र कोल को धारा 328 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 3000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 379 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000 अर्थदंड से दंडित किया है।
Created On :   10 Dec 2022 1:57 PM IST