प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौत पर सरकार को जवाब पेश करने चार हफ्ते की मोहलत

Four week deferment to the government to answer the death of prisoners in jails
प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौत पर सरकार को जवाब पेश करने चार हफ्ते की मोहलत
प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौत पर सरकार को जवाब पेश करने चार हफ्ते की मोहलत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश की जेलों में कैदियों की मौत पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने चार हफ्ते की मोहलत दे दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को नियत की है। 

हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्वयं जनहित याचिका दायर की

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए स्वयं जनहित याचिका दायर कर मामले की सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जेल विभाग के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव से मध्यप्रदेश की जेलों में 2012 से 2015 के बीच हुई कैदियों की मौत की जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी पेश कर दी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 से 2017 के बीच जेलों में कैदियों की मौतों के बारे में भी जानकारी मांग ली। सुनवाई के दौरान मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। युगल पीठ ने चार सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 18 सितंबर को नियत की है।

513 करोड़ के हवाला कांड के आरोपी की जमानत पर आज फिर सुनवाई

ईडी की स्पेशल कोर्ट में कटनी के बहुचर्चित हवाला कांड के आरोपी सतीश सरावगी की जमानत पर बुधवार को भी सुनवाई होगी। मंगलवार को ईडी की स्पेशल जज माया विश्वलाल की अदालत से सरावगी के अधिवक्ता को अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए एक दिन का समय दिया है। स्पेशल जज ने मामले की सुनवाई बुधवार 21 अगस्त को नियत की है। सरावगी ने 19 अगस्त को स्पेशल कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। जिसे स्पेशल कोर्ट ने जेल भेज दिया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि कटनी निवासी सतीश सरावगी ने वर्ष 2016 में सरावगी ने कटनी के एक्सिस बैंक से 513 करोड़ रुपए का लेनदेन किया था। इनमें से 204 करोड़ रुपए नकद जमा किए गए थे। इस मामले में कटनी कोतवाली थाने में 420, 467 व 471 और प्रवर्तन निदेशालय इंदौर ने मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 2 (1) (वाय) (3) के तहत प्रकरण पंजीबद्द्ध किया गया है। 19 अगस्त को सरावगी ने स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। मंगलवार को उसकी जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आरोपी के अधिवक्ता ने अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा। जमानत पर सुनवाई बुधवार 21 अगस्त को भी होगी।

Created On :   21 Aug 2019 2:03 PM IST

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