पूर्व कुलपति कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत

Former vc of mcrpv kuthiala get relief from supreme court
पूर्व कुलपति कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत
पूर्व कुलपति कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बृजकिशोर कुठियाला को अग्रिम जमानत दे दी है। पूर्व कुलपति कुठियाला के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने धारा 409, 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व कुलपति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अभियोजन के अनुसार पंचकुला हरियाणा निवासी बृजकिशोर कुठियाला 2010 से 2018 तक माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति थे। इस दौरान उन्होंने 24 असिस्टेंट प्रोफसर्स और वित्त अधिकारियों की अवैध तरीके से नियुक्ति की। उनके कार्यकाल के दौरान नियम विरूद्द्ध तरीके से आई-फोन, वाईन केबिनेट और अन्य सामग्री खरीदी गई। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने पूर्व कुलपति सहित 20 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को पूर्व कुलपति की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। पूर्व ऑटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और पूर्व महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव ने तर्क दिया कि आवेदक को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कुलपति की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

शपथ-पत्र पर जवाब पेश करो

हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को शपथ-पत्र पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है, नहीं तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर जवाब पेश करना होगा। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को नियत की है। सतना के वेंकट हायर सेकेंडरी एक्सीलेंस स्कूल के छात्र आलोक मिश्रा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उसने दसवीं की बोर्ड परीक्षा दी थी। उसे उम्मीद से काफी अंक दिए गए थे। उसने माध्यमिक शिक्षा मंडल के समक्ष पुर्नमूल्यांकन का आवेदन दिया, लेकिन उसके अंक नहीं बढ़ाए गए। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता अनिरूद्द्ध मिश्रा ने तर्क दिया कि मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से आगे सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने माशिमं सचिव को निर्देश दिया कि वे शपथ-पत्र पर जवाब पेश करें,  नहीं तो उन्हें कोर्ट में आकर जवाब पेश करना होगा।

Created On :   6 Aug 2019 9:10 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story